इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला की ओर से दायर इस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले मामले में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने संभल की एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश की मांग वाली याचिका खारिज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है। बता दें कि 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।


