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Thu. Jan 22nd, 2026
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यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान को ट्रायल कोर्ट से हुई 7 साल की सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले में आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम की जमानत मिल गई है.साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था.  इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान ने सजा के खिलाफ रामपुर कोर्ट में अपील दाखिल की थी, हालांकि रामपुर कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया था. जिसके बाद आजम खान, उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल कर चुनौती दी थी.

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