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मुंबई :बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुंबई में कई जगहों पर कबूतरखानों को बंद कर दिया गया है। इसी सिलसिले में मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है।माहिम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के मुताबिक, एलजी रोड पर एक व्यक्ति को कार के अंदर से कबूतरों को दाना खिलाते हुए देखा गया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कार की नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे आरोपी की पहचान करना संभव नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270 और 223 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस फिलहाल कार और आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि मुंबई के सभी 51 कबूतरखानों को बंद किया जाए, क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर कोई व्यक्ति इन जगहों पर दाना खिलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 223, 270 और 271 के तहत FIR दर्ज की जाए। इसके बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने दादर के मशहूर कबूतरखाना को बंद कर दिया और उसे प्लास्टिक शीट से ढक दिया.

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