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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर और आईआरएस (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें वानखेड़े के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है.

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