- समय की कमी के चलते याचिका नहीं सुन पाए चीफ जस्टिस
मुंबई/नई दिल्ली:उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें उद्धव गुट की तरफ से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई जा रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायकों को नोटिस जारी किया था। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी को अपने फैसले में किसी को अयोग्य नहीं ठहराया था। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के इसी आदेश को चुनौती दी है। नार्वेकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट की शिवसेना को असली शिवसेना घोषित किया था। नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शिंदे ग्रुप के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की गुहार लगाई गई थी।शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टाल दी गई।ठाकरे गुट की याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी लेकिन समय की कमी के कारण दिन में मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से कहा कि उन्हें (शिंदे गुट को) जवाब दाखिल करने दीजिए। पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। इस बीच शिंदे समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर एक याचिका बंबई उच्च न्यायालय में भी लंबित है, इसलिए दो अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं चल सकती।