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मुंबई:हाईकोर्ट के फैसले के बाद युवा जोड़े का मिलन हो गया। हाईकोर्ट में पहुंचे इसे मामले में एक 23 साल की बी फार्मा स्टूडेंट से सातवीं कक्षा पास ड्राइवर से प्यार हो गया था। हाईकोर्ट ने दो व्यस्कों के फैसले में सुनवाई के बाद कहा कि अदालत पिता को निर्देश देती है कि वह अपनी व्यस्क बेटी के फैसले को स्वीकार करें और किसी भी तरह से उसके और उसके पति के खिलाफ प्रतिक्रिया न करें। इस मामले में बेटी ने ड्राइवर के साथ भागकर शादी कर ली थी। दोनों ने यह कदम पांच साल के प्रेम संबंधन के बाद उठाया था।बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्यार के एक मामले में परिवार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए प्यार की जीत के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्रेमी जोड़े ने जुलाई में जोड़े ने भागकर शादी कर ली थी। इसके बाद लड़की के माता-पिता की अस्वीकृति के बावजूद अपनी शादी को पंजीकृत कराया था। हालांकि उनकी खुशी कुछ ही समय के लिए रही, जब लड़की के माता-पिता ने उसे अपने पास आने के लिए मना लिया। अपने माता-पिता के घर पहुंचने पर उसे अपने पति के पास लौटने से रोक दिया गया। इसके कारण उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा। अदालत ने लड़की के माता-पिता को उसे अदालत में लाने के लिए नोटिस जारी किया। इस मामले में की जटिलता को भांपते हुए जजों ने लड़की से एकांत में मुलाकात की। अपने निजी कक्ष में मिलने के बाद न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया।

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