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Wed. Feb 4th, 2026
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सरकार ने इन उत्पादों पर 40% जीएसटी के साथ नया उत्पाद शुल्क और हेल्थ सेस लागू कर दिया है. 3 सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा. अभी तक इन पर 28% GST के साथ ‘कंपनसेशन सेस’ लगता था. सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी, ₹2.05 से लेकर ₹8.5 प्रति स्टिक तक ये एक्साइज ड्यूटी लगेगी. इसके अलावा तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर 40% GST भी लगेगा. हालांकि बीड़ी पर राहत देते हुए जीएसटी को 18% कर दिया गया है.

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