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क़रीब 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इससे पहले अदालत ने अपने फैसले में आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी को दोषी करार दिया था. साल 1992 में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे. 9 को सजा सुनाई जा चुकी है. एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है. एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है. बचे 6 फैसला आ गया. उल्लेखनीय हो कि जब इस मामले का खुलासा हुआ था तब यह दिल दहला देने वाली घटना के रूप में सामने आई थी क्योंकि यह बेहद घिनौना मामला था

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