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लखनऊ:राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अस्पताल को अलग-अलग मदों में 31.25 लाख रुपये मय ब्याज के देने का आदेश दिया। ब्याज सहित हर्जाने की राशि करीब 47 लाख रुपये होगी।

सुल्तानपुर की पूजा वर्मा के सिजेरियन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की लापरवाही से उनकी जान खतरे में पड़ गई। सुल्तानपुर के लाल मणि हास्पिटल में आपरेशन के बाद उनके पेट में स्पंज का बड़ा टुकड़ा छोड़ दिया और टांके लगाकर घर भेज दिया। असहनीय दर्द होने पर उन्होंने केजीएमयू में दिखाया, जहां तमाम जांचों के बाद पता चला कि उनके पेट में स्पंज का टुकड़ा है, जिस वजह से इंफेक्शन हो गया है। दोबारा ऑपरेशन कर बड़ी मुश्किल से जान बचाई जा सकी।

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