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दिल्ली :सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह साफ है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट किया है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है। ऐसा बर्ताव लोकतंत्र की हत्या है। पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह पीठासीन अधिकारी का व्यवहार है? गौरतलब है कि  आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आम आदमी पार्टी के पार्षद और पार्टी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने याचिका दायर की है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की।चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

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