Breaking
Mon. Aug 17th, 2026

प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 4 दिसंबर, 2024 को चिक्कड़पल्ली स्थित आरटीसी एक्स रोड्स के संध्या थिएटर में उनकी हिट फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। इस दुखद घटना में रेवती नामक महिला की मृत्यु हो गई और उनका नौ वर्षीय बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि एक्टर को कुछ ही समय में रिहा कर दिया गया था।

 

हैदराबाद पुलिस ने अब इस मामले में दायर चार्जशीट में 23 आरोपियों में अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल किया है। चिकडपल्ली पुलिस द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में प्रस्तुत आरोपपत्र में अभिनेता के निजी सुरक्षा कर्मचारियों और थिएटर प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। अल्लू अर्जुन को आरोपी संख्या 11 (ए-11) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि संध्या थिएटर प्रबंधन को मुख्य आरोपी बताया गया है।

 

संध्या थिएटर के मैनेजमेंट और मालिकों को अभिनेता के आने की जानकारी होने के बावजूद भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू न करने के आरोप में चार्जशीट में नामजद किया गया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन पर अत्यधिक जोखिम भरी भीड़ की स्थिति के बावजूद कथित तौर पर दौरा करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय न करने का आरोप लगाया गया है।

 

4 व्यक्तियों की सूची में अल्लू अर्जुन के निजी प्रबंधक, उनके कर्मचारी और आठ निजी बाउंसर भी शामिल हैं, जिनके कार्यों ने कथित तौर पर अराजकता को और बढ़ा दिया। पुलिस रिपोर्ट में कई गंभीर चूकों की बात की गई है जिनकी वजह से ये घटना हुई। थिएटर प्रबंधन पर वीआईपी मेहमानों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार उपलब्ध न कराने के कारण लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने अभिनेता के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था।

थिएटर मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अन्य धाराओं के तहत चोट पहुंचाने और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *