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दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए -
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Sat. Oct 10th, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 16 नवंबर यतय की है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि अगर समझौता नहीं हो पाता है या आधूरा रह जाता है तो मिस्टर बच्चन को अगली सुवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि में कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से मौजूदगी से कोर्ट को ‘कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908’ के ‘ऑर्डर X रूल 2’ और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023’ की धारा 168 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 4 साल पुराने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े केस में दिग्गज अभिनेता को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने उनसे कहा है कि अगर उनके पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले में समझौता नहीं हो पाता है और वह मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें खुद सुनवाई के दौरान हाजिर रहना होगा। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने ये निर्देश तब दिए जब कोर्ट को बताया गया कि कुछ प्रतिवादियों के साथ मध्यस्थता के जरिए समझौता हो गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन की ओर से कुछ व्यवहारिक दिक्कतों के चलेत समझौते पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए।दरअसल, अमिताभ बच्चन ने 25 नवंबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट में अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने बिना अनुमति अपने नाम, पहचान, तस्वीर और आवाज के गलत इस्तेमाल में रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि कई लोग उनकी अनुमति के बिना उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मशहूर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा था। याचिका में बताया गया कि कुछ लोग लॉटरी से जुड़ी गतिविधियों के लिए अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे।
2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में अमिताभ बच्चन के पक्ष में अंतिम आदेश दिया था। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अमिताभ बच्चन देश की मशहूर हस्ती हैं और कई विज्ञापनों में नजर आते हैं। ऐसे में उनके नाम, आवाज या चेहरे का बिना अनुमति इस्तेमाल करके अपने सामान या सेवाओं को प्रमोशन करना गलत है।

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