रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जा के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। यह मुकदमा 2021 में राजस्व निरीक्षक की तरफ से दर्ज कराया गया था। इसके साथ ही आजम को लगभग सभी मुकदमों में जमानत मिल गई है। अब वह जल्द बाहर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार जमीन मामले में उन्हें राहत दे दी है। इस मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में आजम खान समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आजम खान ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने जमानत का फैसला सुनाया है।जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सड़क जाम करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े 17 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। उनके अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री को मंगलवार को यह राहत मिली। खान के बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज सिब्तैन नकवी ने कहा, ‘‘हमने आज़म खान के पक्ष में सात गवाह पेश किए, जबकि अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने केवल एक गवाह पेश किया। जिससे आजम खान की जीत हुई।