मुंबई :विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लाउडस्पीकरों का उपयोग करने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी 55 डेसिबल के नियम का उल्लंघन करेगा, उसकी अनुमति हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ लाउडस्पीकर सहित वहां पर रखे गए तमाम दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया जाएगा। प्रार्थना स्थलों पर लाउडस्पीकर के आवाज की तीव्रता की जांच करने का काम स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस निरीक्षक को दी है।विधानसभा में बीजेपी की विधायक देवयानी फरांदे ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में पूजा स्थलों पर बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में दावे के साथ कहा कि हाईकोर्ट के 23 जनवरी 2025 के आदेश के बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि संबंधित पुलिस थाने के निरीक्षकों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मस्जिदों पर अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाने का मामला उठाया।