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मुंबई:उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता पर फैसला देना था। इसके लिए उनके पास याचिकाएं दाखिल की गई थीं। उन्होंने कहा कि अगर अगर राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के अनुसार एकनाथ शिंदे असली शिवसेना हैं तो उन्होंने उन्हें (उद्धव गुट) अयोग्य क्यों नहीं ठहराया? उन्होंने कहा कि मुख्य याचिकाएं विधायकों की अयोग्यता के बारे में थीं, लेकिन यहां एक भी विधायक अयोग्य नहीं हुआ। यह कोर्ट की अवमानना है।मातोश्री में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने वह शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र राज्य विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष का आदेश शीर्ष अदालत के आदेश के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि विधायक दल राजनीतिक दल नहीं हो सकता और कहा गया कि उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त सुनील प्रभु असली सचेतक (व्हिप) हैं। अध्यक्ष ने शिंदे को नेता और उनके सचेतक को वास्तविक सचेतक के रूप में मान्य किया। इसे उद्धव गुट के लिए झटका माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में शिंदे गुट के सचेतक की तरफ से जारी किए व्हिप को तकनीकी तौर पर गलत माना है।

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