अभिजीत दिपके को पीस बांड पर जमानत दी गई है, जिसकी कंडीशन कोर्ट ने तय की है। उन्हें 50 हजार के श्योरिटी बांड पर जमानत मिली है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। एक ‘पीस बॉन्ड’ (शांति बनाए रखने का मुचलका) पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।CJP नेता अभिजीत दिपके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्हें SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। दिपके की जमानत से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों में एक बार फिर उत्साह नजर आ रहा है।दिल्ली पुलिस ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और नेहा बोरा को प्रिवेंटिव सेक्शन्स के तहत हिरासत में लिया था। इसके बाद नेहा को 65 डीपी एक्ट में लीगल फॉर्मेलिटी के बाद छोड़ दिया गया लेकिन अभिजीत को शांति भंग के केस में BNSS की धारा 126/170 में गिरफ्तार कर लिया था।

