हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के साथ-साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और पुलिस विभाग जैसी संबंधित एजेंसियों को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। खासतौर पर पटाखे फोड़ने के समय को लेकर स्पष्ट व्यवस्था लागू करने की जरूरत है, ताकि त्योहार के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए निश्चित समय तय करने और सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में जारी निर्देशों को लागू करने पर विचार करे। अदालत का मानना है कि पटाखों के कारण शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या गंभीर हो सकती है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अहम निर्देश दिए

